Hit and Run

Hit and Run कानूनों  में किये गए बदलावों  को लागु करने के चलते ट्रासंपोर्ट यूनियन वाले और ड्राइवर खासे नाराज़ है, और इस कानून के खिलाफ हरताल पर है और भातीय न्याय सहिंता के खिलाफ इस कानून को वापस लेने की मांग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से करते हुए ये हरताल चल रही है।

देश भर में जगह जगह पर यह हरताल चल रही है, इनकी मांग है की इस कानून को वापस लिया जाए, गाजियाबाद में बस सेवाएं पूरी तरह से बंद है, दरअसल सर्कार ने कानून में कुछ इस तरह के बदलाव किये है जिससे बस चालकों समेत ऑटो चालकों ने भी इसका विरोध जताते हुए परिवहन के पहिये थमा दिए है, इनकी मांग है सरकार Hit and Run कानून में किये गए बदलावों को वापस ले ले।

Hit and Run कानून में क्या बदलाव किये गए

दरअसल भारतीय न्याय संहिंता के Hit and run कानून में किये गए बदलाव के अनुसार आरोपी चलकर किसी सड़क दुर्घटना घटने के बाद बिना किसी अधिकारी, पोलिस या किसी भी जिम्मेदार पद पर मौजूद व्यक्ति को बिना सूचित किये बिना वह से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की कारावास की सजा काटनी  पड़ सकती है, और इतना ही नहीं 7 लाख रुपये तक का जुरमाना भी भरना पड़ सकता है,

 

Hit and Run पुराने कानून के अनुसार

पुराने कानूनों के अनुसार इस तरह की दुर्घटनाओं के विषय में यदि चालक लापरवाही से चलते वक्त कोई दुर्घटना घटित होती है और वह दुर्घटना स्थल से बिना किसी  अधिकारी को बताये या सूचित किये बिना वहां से भाग जाता है तो ऐसी स्तिथि में आरोपी पाए जाने पर चालक को ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष का कारावास काटना होता था। और नए कानूनों के तहत प्रावधान को सख्त किया गया है, सरकार की माने तो उनका कहना है इस तरह की लापरवाही के वजह से बोहोत सारी जाने जाती है, यदि किसी चालक से ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो वह बजाये दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पोहचने के वह से भाग जाते है और उसका इलाज नहीं हो पाता और उस व्यक्ति की समय पर उचित चिकित्सीय सहायता न मिलने के कारण जान चली जाती है, सरकार के अनुसार लापरवाही के वजह से ज्यादा मौतें होती है और कानून में इसीलिए ये बदलाव किया गया है, चालक ऐसी किसी दुर्घटना में भागने से पहले उस व्यक्ति को बचने की कोशिश करे या अधिकारियो को सूचित करे की ऐसी दुर्घटना हुई है ताकि उस व्यक्ति जान बचाई जा सके। इसी सख्त प्रावधान के विरोध में देश में जगह जगह पर ट्रांसपोर्ट व ड्राइवर वर्ग हरताल कर रहे है, और इस कानून को वापस लेने  की मांग कर रहे है

Hit and Run कानून किन तरह के चालकों पर लागु होगा ?

भारतीय न्याय संहिंता के Hit and run कानून में किये गए बदलाव सभी ट्रक चालक, बस चालक, टेक्सी चालक, ऑटो रिक्शो चालक, व अन्य सभी प्रकार वाहनों के चालकों पे समान रूप से लागु होगा, सभी ट्रक चालक, बस चालक, टेक्सी चालक व ऑटो रिक्शो चालकों पर लागु होने वजह से यह सभी नाराज़ है और सरकार से इसे वापस लेने की मांग करते हुए हरताल कर रहे हैं।

Hit and Run कानून में बदलाव सामान्य जनता परेशांन 

सभी तरह के ट्रक चालक, बस चालक, टेक्सी चालक व ऑटो रिक्शो चालकों पर लागु होने वजह से यह सभी नाराज़ है और सरकार से इसे वापस लेने की मांग करते हुए हरताल कर रहे हैं। जिसके चलते दैनिक जीवन पर इसका असर पड़ रहा है, इस हरताल के चलते पेट्रोल पम्पो पर आम जनता का जमावड़ा देखने मिल रह है क्योकि हरताल के चलते अन्य ट्रांसपोर्ट सुविधओं के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के ट्रांसपोर्ट भी हरताल में है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़े जैसे सब्जी, दूध, व खाने पिने की वस्तुओं पर इसका सीधा असर पड़ता दिख रहा है, इन चीज़ो की किल्लत हो रही है व इसके किल्लत के चलते इनके दामों में बढ़ोत्तरी होती दिखाई दे रही है। देश में कई जगह परिवाह सुविधाएँ ठप्प सी पड़ गयी है जिसके करना व्यवसाय व नौकरी करने वाले और सामान्य जनता को परेशानिया झेलनी पड़ रही है।

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